Arvind Kejriwal Bail News: शराब घोटाले में शर्तो पे जमानत, क्या बने रहेंगे CM?

Arvind Kejriwal Bail News:अरविंद केजरीवाल  दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री और  आम आदमी पार्टी (AAP) के संस्थापक और संयोजक को आज भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन  के ऊपर चल रहे कथित शराब घोटाले के मामले में 177 दिनों के बाद जमानत दे दी है।

इस जमानत के बाद आम आदमी पार्टी(AAP) में ख़ुशी का माहौल है और वे इसे अपनी जित बता रहे है। ये जमानत साधारण जमानत नहीं है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस  जमानत में कुछ शर्ते रख्खी है और अरविन्द केजरीवाल को उन शर्तो का पालन करना होगा। जाने इस मालमे से जुडी पूरी जानकारी।

Arvind Kejriwal Bail News In Hindi

दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उन के ऊपर चल रहे कथित शराब घोटाले के मामले में  सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अरविंद केजरीवाल को  ईडी के मामले में इस पहले ही जमानत मिल चुकी  थी।

आज 13 सितम्बर 2024 को  सुप्रीम कोर्ट ने  उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दी है। जिसके बाद की अब वो जेल से बहार आ सकते है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद  आम आदमी पार्टी(AAP)  के खेमे में ख़ुशी की लहर दौड़ चुकी और वे इस फैसले को अपनी बहुत बड़ी जित बता रहे। हालांकि, जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रख्खी  हैं। जमानत के लिए उनपर वह सभी  शर्तें लागू होंगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए उन  लगाई गई थीं।

कब हुई थी गिरफ्तारी?

अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में  21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। हलाकि बिच में उन्हें  लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई 2024 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। यह जमानत चुनाव में प्रचार- प्रसार करने के लिए दिया गया था। यह जमानत 02 जून 2024 तक के लिए दिया गया था। इसके बाद कोर्ट के फैसले के अनुसार अरविन्द केजरीवाल ने 2 जून 2024 को सरेंडर कर दिया था।

इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रही हैं। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 12 जुलाई 2024 को ही जमानत मिल चुकी थी। आज  उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है।

अरविन्द केजरीवाल जेल क्यों गए थे?

17 नवंबर 2021 को दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। इस नई पॉलिसी के तहत, शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं।

दिल्ली सरकार का दावा था कि इस नई शराब नीति से माफिया राज खत्म हो जायेगा  और सरकार के आय  में इज़ाफ़ा  होगा। हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब विवाद  ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इस निति को  रद्द कर दिया।

इस कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था।

इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस खुलासे के बाद  दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के द्वारा  सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इस मामले में  पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी अरविन्द केजरीवाल के ऊपर केस दर्ज कर किया।

रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई है। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी।

 

अरविन्द केजरीवाल से पहले मिल चुकी है तीन बड़े नेताओ को जमानत

अरविंद केजरीवालः कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को शराब घोटाले का सरगना बताया था। उन्हें 13 सितंबर को जमानत मिल चुकी है।

मनीष सिसोदियाः दिल्ली के शिक्षा मंत्री सहित अन्य कई विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को  26 फरवरी 2023 को को  गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई थी, तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास ही था। सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसला लेने का आरोप था। सिसोदिया को 9 अगस्त 2024 कोर्ट से जमानत मिल गई चुकी है।

के. कविताः बीआरएस नेता के. कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को ‘साउथ ग्रुप’ ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थीं. सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को उन्हें जमानत दे दी थी।

संजय सिंहः आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह पर आम आदमी पार्टी के आरोपियों से 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से इस साल 2 अप्रैल 204 को जमानत मिल गई थी।

किन शर्तो पर अरविन्द केजरीवाल को मिली जमानत

भारतीय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को जमानत देने से पहले कुछ शर्तो को रखा और अरविन्द केजरीवाल को उन शर्तो का पालन करना होगा वे शर्ते इस प्रकार से है।

  • अरविन्द केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना बहुत जरूरी न हो।
  • इस दौरान अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जायेंगे और न ही सचिवालय जा सकेंगे।
  • इस मामले से जुडी वे किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे।
  • अपने ट्रायल को लेकर किसी भी प्रकार के  सार्वजनिक रूप से  बयान या टिप्पणी नहीं दे सकेंगे।
  • इस केस से जुड़े जो भी आधिकारिक फाइल है उस से दुरी बनाये रखेंगे।
  • जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूर्ण रूप से  सहयोग करेंगे।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top