NMDC News In Hindi: भारत की जानी मानी कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी में से एक है,जो भारत में लौह अयस्क के उत्पादक में सबसे बड़ी कंपनी है। यह छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में अत्यधिक मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का स्वामित्व रखता है और उनका संचालन करती है।
इस कंपनी पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के प्रशासन ने लगभग 1,620.5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खनन कानूनों के पालन न करने पर और उल्लंघन करने के आरोप पर में लगाया गया है। साथ ही कंपनी को 15 दिनों के अंदर इस जुरमाना राशि को जमा करना है कंपनी ने इस कदम को “पूरी तरह अनुचित” बताया है और दावा किया है कि यह जुर्माना “मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर बिना किसी भी प्रकार के विचार किये और सोचे-समझे” लगाया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला जाने विस्तार से।
NMDC पर जुर्माना लगने के कारन।
NMDC कंपनी के ऊपर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन ने लगभग 1,620.5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा ) दक्षिण बरतर दंतेवाड़ा छत्तीशगढ़ ने 29 अगस्त 2024 को NMDC को एक नोटिस जारी की ,जिसमे की जुर्माना के बारे में बताया गया है । छत्तीशगढ़ के जिला प्रशासन ने खनन कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) पर यह जुर्माना लगाया है। जिसमे प्रशासन ने पाया की कंपनी खनन कानून का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है। और कानून का उन्लंघन कर रही है । दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने 29 अगस्त को एनएमडीसी को लिखे पत्र में 15 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी अधिकारियों के द्वारा 31 अगस्त शनिवार को दी गई । केंद्र सरकार की कंपनी एनएमडीसी का खनन कार्य बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल और बचेली क्षेत्र में बैलाडीला पहाड़ियों पर चल रहा है।
प्रशाशन के अनुसार जारी की गई पत्र में मुख्य बिंदु
- पत्र में कहा गया है कि दंतेवाड़ा जिले की बचेली तहसील के अंतर्गत किरंदुल गांव में 322. 368 हेक्टेयर क्षेत्र में डिपॉजिट संख्या 14 एमएल, 506.742 हेक्टेयर क्षेत्र में डिपॉजिट संख्या 14 NMZ और 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में डिपॉजिट संख्या 11 के लिए आयरन और की माइनिंग लीज को स्वीकृत किए गए हैं।
- पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन, तथा भण्डारण) नियन 2009 के नियम (4)(1) (चार) का उन्लंघन करते पाया तथा उन्लंघन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन, तथा भण्डारण) नियन 2009 के नियम (5) के अनुसार खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के तहत खनिज के बाजार मूल्य और रॉयल्टी के आधार पर कुल 16,20,49,52,482. 00 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- जिला प्रसाशन की और से जारी पत्र में इस बात की भी उल्लेख है की NMDC को जिला प्रसाशन की और से कारन बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिस नोटिस के सन्दर्भ में NMDC की तरफ से कोई संतोष जनक जबाब नहीं दिया गया।
जुर्माने पर NMDC की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के प्रशासन की और से जारी की गई पत्र के सन्दर्भ में NMDC ने अपना एक पक्ष रखा जिसमे उन्होंने कहा की जिला प्रशासन के इस कदम को NMDC ने ‘पूरी तरह से अनुचित’ करार दिया है। कंपनी ने यह भी दावा किया है की इस मामले में बिना किसी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना जुर्माना लगाया गया है।
NMDC ने यह भी बताय की उनके पास वैध खनन पट्टा, स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरण और वन स्वीकृति की सभी आवयशक मंजूरियां दस्तावेज उपलब्ध है। NMDC ने यह भी दावा किया की वह राज्य सरकार के सभी नीयमो और कानूनों का पालन करते है। जिस कारन उन्हें यह 1620.5 करोड़ का जुर्माना नहीं लगना चाहिए। वे इस मामले में जल्द ही कलेक्टर को उचित जबाब देंगे।
मौजूदा समय में शेयर की कीमत
शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को NMDC का शेयर NSE पर 1.26 रुपए के गिरावट के साथ 222.66 रुपए बार बंद हुआ था , और BSE पर 1.20 रुपए के गिरावट के साथ 222.75 रुपए पर बंद हुआ था।